आज के समय में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान कटना आम बात हो गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिना कोई गलती किए चालान घर पहुंच जाता है। ऐसे में गुस्सा तो आता है लेकिन ज़रूरी है कि आप सही तरीका अपनाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और चालान को रद्द करवाएं। अब सवाल ये उठता है कि गलत चालान की शिकायत कहां और कैसे करें? यहां हम आपको बताएंगे पूरा ऑनलाइन प्रोसेस, जिससे आप बिना किसी दलाल के, घर बैठे शिकायत कर सकते हैं।
ऑनलाइन चालान सिस्टम में बढ़ रही गड़बड़ियां
डिजिटल इंडिया के जमाने में ट्रैफिक पुलिस भी हाईटेक हो गई है। कैमरों और सॉफ्टवेयर की मदद से अब चालान कटते हैं, लेकिन कई बार गलत नंबर प्लेट स्कैन हो जाती है या पुराने डेटा के कारण किसी और की गलती आपके ऊपर डाल दी जाती है। ऐसे में अगर आपने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा और फिर भी आपको चालान मिल गया है, तो घबराएं नहीं। आप कुछ आसान स्टेप्स में इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसे रद्द भी करवा सकते हैं।
गलत चालान की शिकायत ऐसे करें ऑनलाइन
गलत चालान की शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको ई-चालान वेबसाइट या उस राज्य की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से चालान जारी किया गया है। वेबसाइट पर जाकर आपको “Grievance” या “Complaint” सेक्शन में जाना होता है। वहां आपको गाड़ी की जानकारी, चालान नंबर और अपनी शिकायत की डिटेल भरनी होती है। आप चाहें तो साथ में अपने पक्ष में सबूत के तौर पर फोटो या वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका वाहन घर में खड़ा था और उसी समय चालान कट गया, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज या टाइम स्टैम्प वाली फोटो काफी मददगार साबित हो सकती है।
परमानेंट चालान रिकॉर्ड से बचने के लिए तुरंत करें शिकायत
अगर आप गलत ट्रैफिक चालान की शिकायत समय पर नहीं करते हैं तो वह चालान आपके वाहन के स्थाई रिकॉर्ड में जुड़ सकता है। इससे न सिर्फ आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि अगली बार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू या इंश्योरेंस क्लेम करवाने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जैसे ही आपको संदेह हो कि चालान गलत है, तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करें। गलत ट्रैफिक चालान हटवाने का ये सबसे कारगर तरीका है।
इन राज्यों में शिकायत करना और भी आसान
यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों की ट्रैफिक पुलिस अब मोबाइल ऐप्स और ई-मेल के ज़रिए भी शिकायत स्वीकार कर रही है। कई जगहों पर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं जहां आप चालान की फोटो भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए फायदेमंद है, जो वेबसाइट का इस्तेमाल कम करते हैं।
क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे शिकायत के लिए
गलत ट्रैफिक चालान हटवाने के लिए आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर, एक वैध पहचान पत्र, और जिस समय पर घटना हुई थी उसका कोई सबूत जैसे कि वीडियो, फोटो या सीसीटीवी फुटेज चाहिए होगा। इन दस्तावेज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके आप आसानी से अपनी बात रख सकते हैं।
शिकायत के बाद क्या होता है प्रोसेस
एक बार जब आप अपनी शिकायत दर्ज कर देते हैं तो संबंधित ट्रैफिक विभाग आपकी अपील की जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो चालान को रद्द कर दिया जाता है। इसकी सूचना आपको SMS या ई-मेल के माध्यम से मिल जाती है। लेकिन अगर शिकायत सही नहीं मानी जाती, तो आपको चालान की रकम भरनी होती है।
जुर्माना भरने से पहले जांचें चालान की सच्चाई
भारत में रोज़ाना लाखों ट्रैफिक चालान काटे जाते हैं। ऐसे में गलत चालान होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जरूरी है कि आप चालान भरने से पहले यह जांच लें कि वो सही में आपकी गलती का नतीजा है या सिस्टम की खामी। गलत ट्रैफिक चालान हटवाने का हक हर वाहन मालिक को है और यह हक उसे पूरी प्रक्रिया समझने से ही मिलेगा।
भरोसे से चलाएं गाड़ी, और जागरूक रहें
अगर आप सच्चे वाहन चालक हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो गलत चालान का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गलती सिस्टम की है, तो उसका जवाब भी उसी सिस्टम में देना पड़ेगा। अब जब आपके पास ऑनलाइन शिकायत करने का हथियार है, तो बिना घबराए, स्मार्ट तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़िए।
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